कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में दुकान विहीन 01 ग्राम पंचायत बेहड़ावद नवीन शासकीयं उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु 01 दिसंबर से 05 दिसंबर 2020 तक http://rationmitra.nic.in/NewShop/Default.aspx पर सोसायटी, स्वसहायता समूह एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर श्री रूपेश उपाध्याय ने बताया कि यह आवेदन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी एवं महिला स्वसहायता समूत तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा सुनिश्चित की गई है।इसी प्रकार आवेदन पात्र संस्थाऐं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा आवेदन पत्र का प्रारूप तथा अन्य संबंधित निर्देश का अवलोकन कर सकती है। आवश्यक दस्तावेजों में संबंधित आवेदक संस्था के पास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत सोसायटी का पंजीयन प्रमाणपत्र, विगत वर्ष की ऑडिट, किरायानामा आदि होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था या समूह के पास एक माह की आबंटन सामग्री प्राप्त करने के लिए पर्याप्त राशि/साख-सीमा उपलब्ध होना चाहिए एवं एक माह के आबंटन के समतुल्य सामग्री के भंडारण एवं वितरण के लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिए। उचित मूल्य दुकानों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी को बढावा देने के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र की, यथासंभव, एक-तिहाई उचित मूल्य दुकानें महिलाओं की संस्थाओं को आबंटित की जाएगी। ऐसी संस्था को महिलाओं की संस्था समझा जाएगा जिसके सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण महिलाएं हो।
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