किसानों कोएसएमएस के माध्यम से आमंत्रित करने का प्रावधान कलेक्टर ने जारी किये विभागीय अधिकारियों को निर्देश

ग्वालियर टाइम्स 03 दिसम्बर, आज जारी म प्र शासन के आदेश में किसानों को ज्वार व बाजरा खरीदी हेतु अब पहला एस एम एस खो जाने या उसकी अवधि समाप्त हो जाने पर एन आई सी के माध्यम से एक और दूसरा एस एम एस प्राप्त करने की सुविधा दी है ।
दी गयी सुविधा में यह भी कहा गया है कि पोर्टल पर पंजीकृत किसान 05 दिसंबर तक एस एम एस या दूसरा एस एम एस प्राप्त कर सकेंगें । तथा एस एम एस प्राप्त करने के 15 दिन तक वह एस एम एस या दूसरा एस एम एस मान्य और वैध रहेगा । और किसान एस एम एस प्राप्त करने से 15 दिन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना ज्वार बाजरा मंडी या उपार्जन केन्द्र को बेच सकेगा ।
दूसरी भाषा में कहें तो 04 तारीख को एस एम एस पाने वाला किसान 19 दिसम्बर तक और 05 दिसम्बर को एस एम एस पाने वाला किसान 20 दिसंबर तक अपनी फसल की उपज बेच सकेगा ।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण संचालनालय भोपाल के संचालक श्री तरूण कुमार पिथोडे द्वारा ग्वालियर-चंबल संभाग के कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर मोटा अनाज उपार्जन नीति की कण्डिका 7.5 में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत/सत्यापित किसानों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु एसएमएस के माध्यम से आमंत्रित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया है।
    खरीफ वर्ष 2020-21 में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत एवं सत्यापित किसानो से ज्वार एवं बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 05 दिसबंर तक किये जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दिशा में बिन्दुवार एसएमएस एवं उपार्जन के संबंध में स्थिति से अवगत कराया गया है। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर मोटा अनाज उपार्जन नीति की कण्डिका 7.5 में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत/सत्यापित किसानों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु एसएमएस के माध्यम से आमंत्रित करने के प्रावधानों के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये है। 

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