कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवासतव ने पुलिस अधीक्षक श्योपुर श्री सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर से दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 176 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मृतक श्री रामगणेश रावत पुत्र श्री बाबूलाल रावत उम्र 30 साल निवासी खेरियापुरा थाना वीरपुर की घटित घटना की मजिस्ट्रियल जाचं के आदेश जारी किये है।
जारी आदेश में कहा है कि जिले की तहसील एवं पुलिस थाना वीरपुर के ग्राम खेरियापुरा के मृतक श्री रामगणेश रावत पुत्र श्री बाबूलाल रावत की घटना के कारणो एवं परिस्थितियों की जांच के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी विजयपुर को नियुक्त किया है। इस जाचं के अंतर्गत क्या रामगणेश पुत्र श्री बाबूलाल रावत द्वारा पुलिस हिरासत में आने के पर्वू कोई गंभीर अपराध घटित किया गया है। क्या घटना का कृत्य पदीय कर्तव्य के निर्वहन के तहत किया गया था। क्या ऐसा करना तात्पर्यत था, क्या घटना क्षेत्रान्तर्गत थी।घटना दिनांक को कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की पृष्ट भूमि क्या रही। घटना होने के कारण क्या रहे। क्या श्री रामगणेश पुत्र श्री बाबूलाल रावत निवासी खेरियापुरा वीरपुर की मृत्यु किन परिस्थितियों में कब और कहॉ हुई। सबका पोस्टमार्टम कब हुआ। मृत्यु किस कारण से हुई। अन्य बिन्दु घटना/परिस्थितियों/अभिलेखो के आधार पर जांच में शामिल हो। प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, अनुभाग विजयपुर रहेगे एवं जांच रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगे।
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