कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर को जारी निर्देशो में कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नवीन 6901 पात्र परिवारों को माह नवंबर 2020 की खाद्यान्न सामग्री का वितरण कराया जावे।
जारी निर्देशो में कहा है कि डिस्ट्रीक्ट टेनिक्ल स्पोर्ट ने अवगत कराया है कि विकासखण्ड श्योपुर में 05, कराहल में 09 एवं विजयपुर में 19 शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर 17 नवंबर 2020 की स्थिति में वितरण शून्य प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानो पर कोई नियंत्रण नही है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों की तहसीलदारो के माध्यम से जाचं कराई जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि शासकीय उचित मूल्य दुकानो के विक्रेताओं द्वारा नवीन पात्र परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण क्यो नही किया गया है।जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नवीन पात्र परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण शत प्रतिशत कराया जावे। साथ ही वस्तु स्थिति का जांच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला श्योपुर को तीन दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
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