पॉजिटिव 02 मरीजों के घर क्षेत्र में कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित

 कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्वत ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्योपुर के 02 मरीजों के घर क्षेत्र में कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित कर दिये है।

    एडीएम/एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय द्वारा जारी आदेश के अनुसार काटेन्टमेंट एरिया के अंतर्गत श्योपुर के मरीज श्रीमती सुनीता पत्नी श्री हरीश पानवाला निवासी वार्ड 07 बिजली घर के पीछे के घर क्षेत्र में ऐपीसेंटर के पूर्व में निर्माणाधीन मकान एवं पश्चिम में कराहल वालो के मकान से मारवाडी वालो के मकान तक एवं मरीज श्री मेहरअली पुत्र श्री हमीर शाह निवासी वार्ड 08 ब्लॉक कॉलोनी श्योपुर के घर क्षेत्र में ऐपीसेंटर के दक्षिण में पंडित जी मकान से मारसाहब के मकान तक एवं उत्तर में देशराज के मकान से मेहरअली के मकान तक कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित किया गया है।
    इन 02 मरीजो के घर क्षेत्र के लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर प्रभारी तहसीलदार श्योपुर श्री राघवेन्द्र कुशवाह मो.न. 9981778322 एवं राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व निरीक्षक वृत श्योपुर श्री टीएस लकडा मो.न. 9993624436 एवं पुलिस अधिकारी नगर निरीक्षक पुलिस कोतवाली श्योपुर श्री रामेश डाण्डे मो.न. 6260912609 तथा सीएमओ नगर पालिका श्योपुर सुश्री मिनी अग्रवाल मो.न. 9893972950 को जिम्मेदारी दी गई है।

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